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UPSC and UPPCS PYQ related to the Federal Executive (President)

 ⭐ UPSC व UPPCS Mains – संघीय कार्यपालिका (राष्ट्रपति) से संबंधित PYQ 🔶 UPSC Mains के PYQ 1. “भारत के राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति नहीं होती। चर्चा कीजिए।” (UPSC GS-II) 2. “भारत का राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली में ‘नाममात्र कार्यपालिका’ के रूप में कार्य करता है, परन्तु कुछ परिस्थितियों में उसके पास वास्तविक विवेकाधिकार भी होता है। विश्लेषण कीजिए।” 3. “संसद के विधायी कार्यों में राष्ट्रपति की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।” 4. “विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति न देने (Pocket Veto) की व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव डालती है?” 5. “संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की प्रकृति और सीमाएँ समझाइए।” 6. “राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध भारत की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं?” 7. “संविधान के अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के दुरुपयोग ने संघीय ढाँचे को कैसे प्रभावित किया?” 8. “क्या भारत का राष्ट्रपति संघीय ढाँचे में ‘संरक्षक’ (Guardian of Constitution) की भूमिका निभाता है? विचार कीजिए।” 9. “क्या भारतीय राष्ट्रपति के पास ‘विवेक...

Article 32 (संवैधानिक उपचार का अधिकार)

  Article 32 (संवैधानिक उपचार का अधिकार) पर एक परफेक्ट, UPSC–UPPCS mains-ready, PYQ-oriented नोट्स दिए जा रहे हैं। यह नोट्स ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों की मांग को कवर करते हैं — जैसे writs, heart & soul, PIL, judicial review, SC–HC jurisdiction, importance–limitations आदि। 📘 Article 32 : संवैधानिक उपचार का अधिकार (Mains-Ready Notes) 1. परिचय Article 32 भारतीय संविधान के भाग–III में दिया गया है और यह नागरिकों को अपने मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। Dr. B. R. Ambedkar ने इसे “संविधान की आत्मा एवं हृदय (Heart & Soul)” कहा। क्यों? क्योंकि कोई भी अधिकार तब तक सार्थक नहीं जब तक उसके संरक्षण का प्रभावी साधन न हो। Article 32 वही साधन है। 2. Article 32 की प्रकृति यह मूल अधिकारों को लागू कराने का मूलभूत अधिकार है। यह न्यायिक उपाय (Judicial Remedy) प्रदान करता है। Supreme Court की Original Jurisdiction है यानी सीधा आवेदन किया जा सकता है। यह Justiciable अधिकारों को enforce करता है (Fundamental Rights). 3. Article 32 के उपबंध Article 32(1) म...